अवैध मुरूम परिवहन पर खनिज विभाग की त्वरित कार्रवाई, हाइवा वाहन जप्त
अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 99 मामलों में 30.20 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल
बालोद/जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिजों के अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चिल्हाटीकला और बैहाकुंआ क्षेत्र में मुरूम के अवैध उत्खनन के संबंध में खनिज विभाग ने कार्रवाई की है।
निरीक्षण के दौरान अवैध मुरूम परिवहन करते हाइवा जप्त
खनिज विभाग के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में जांच एवं निरीक्षण के दौरान मुरूम का अवैध परिवहन करते हुए एक हाइवा वाहन क्रमांक सीजी 24 एस 9599 को पकड़ा गया। विभागीय अमले ने वाहन को जप्त कर थाना डौंडीलोहारा में सुरक्षित खड़ा कराया है। वाहन के विरुद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) एवं 23(क) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अवैध खनन एवं परिवहन के मामलों में 30 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर 2026 तक अवैध खनिज परिवहन के 76 प्रकरणों में कुल 18 लाख 60 हजार 592 रुपए तथा अवैध उत्खनन के 23 प्रकरणों में 11 लाख 60 हजार 257 रुपए का अर्थदंड वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया है। इस प्रकार कुल 99 प्रकरणों में 30 लाख 20 हजार 849 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन द्वारा खनिज संपदा के अवैध दोहन पर प्रभावी रोक लगाने और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।