त्यौहारों के अवसर पर भिलाई निगम क्षेत्र में मांस बिक्री एवं पशुवध पर रहेगा प्रतिबंध

त्यौहारों के अवसर पर भिलाई निगम क्षेत्र में मांस बिक्री एवं पशुवध पर रहेगा प्रतिबंध

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में आगामी त्यौहारों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित तिथियों पर पशुवध, गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। शासन के परिपत्र के पालन में निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश प्रसारित कर संबंधित दुकानदारों एवं व्यवसायियों को निर्धारित दिवसों पर मांस बिक्री एवं पशुवध पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
                 जारी आदेश के अनुसार 14 सितंबर 2026 सोमवार को गणेश चतुर्थी, 16 सितंबर 2026 बुधवार को पर्युषण पर्व प्रथम दिवस, 22 सितंबर 2026 मंगलवार को डोल ग्यारस, 25 सितंबर 2026 शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 26 सितंबर 2026 शनिवार को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा तथा 02 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर निगम क्षेत्र में समस्त पशुवध एवं मांस बिक्री केंद्र बंद रहेंगे। निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित मांस विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शासन द्वारा निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों में किसी भी प्रकार से मांस की बिक्री, पशुवध अथवा गृह जीव हत्या न की जाए। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।